Thursday, 17 March 2016

  • भारत का संविधान (Constitution of India) एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है।
    भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
  • भारत के संविधान (Constitution of India) विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
  • भारत के संविधान (Constitution of India) का निर्माण संविधान सभा, जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा थी, के द्वारा किया गया।
  • संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।
  • संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सम्पन्न हुआ था।
  • संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
  • 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
  • भारत के संविधान (Constitution of India) को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
  • आरम्भ में भारत के संविधान (Constitution of India) में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
  • भारत के संविधान (Constitution of India) में उल्लेखित उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की नींव माना गया।
  • 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
  • प्रारूप समिति में सात सदस्य थे।
  • 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत करने के लिए 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
  • 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई थी।
  • 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया।
  • संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
  • ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
  • ब्रिटेन की कानून निर्माण प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया है।
  • भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित हैं।
  • संविधान में ‘गणतंत्र प्रणाली’ फ्रांस के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘आपातकालीन उपबंध’ जर्मनी के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘संविधान संशोधन प्रणाली’ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली’ रूस के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित शब्दावली’ जापान के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन’ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण’ कनाडा के संविधान से लिया गया।
  • संविधान में ‘मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार’ एवं ‘उपराष्ट्रपति का पद’ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के संविधान से लिया गया।
  • वर्तमान में संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं।

No comments:

Post a Comment